Director Message

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राज्य में सतर्कता अधिष्ठान का गठन उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा किया गया है। सतर्कता अधिष्ठान एक विशेष पुलिस बल है जो राज्य सरकार के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार और पद के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतों की जांच करता है। साथ ही यह उन निजी व्यकितयों तथा एजेनिसयों, जो राज्य के लोक सेवकों के साथ भ्रष्टाचार के कथित कृत्यों में आपराधिक षडयंत्र के अन्तर्गत शामिल हों, के विरूद्ध भी विवेचना कर सकता है।