दिनांक 11.08.2023 को *अभियुक्त जयवीर सिंह चौहान को धारा 7 भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप में अभियुक्त उपरोक्त को धार 13 (1) डी सपठित धारा 13 (2) के अपराध के लिये 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया,